• October 19, 2016

    अवैध निर्माण मामले में Kapil Sharma को हाईकोर्ट से मिली राहत

    मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को अवैध निर्माण के मामले को लेकर बांबे हाई कोर्ट से अंतिम राहत मिल गई है। मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने अप्रैल में इसे ढहाने को लेकर कपिल को नोटिस भेज था।
    लेकिन अब हाईकोर्ट ने सोमवार को  बीएमसी को निर्देश दिया हे कि वह शर्मा के घर में किए गए निर्माण को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई न करें। कपिल ने बीएमसी के अवैध निर्माण संबंधी नोटिस को बांबे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।
    बता दें कि कपिल गोरेगांव के डीएलएच एन्क्लेव की 18 मंज़िला इमारत के एक फ्लैट में रहते हैं। बीएमसी ने फ्लैट में अवेध निर्माण का आरोप लगाते हुए मुंबईल नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत 28 अप्रैल को नोटिस भेजा था। बीएमसी कपिल के वर्सोवा स्थित ऑफिस पर भी पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने को आरोप लगाया था।
    लेकिन अब सोमवार की इसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति अनुज प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद अंतिम राहत का निर्देश दिया है।

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